*NEET प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, नाबालिगों की रिहाई के दिए निर्देश*
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार समेत सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि 18 वर्ष से कम आयु के उन सभी गिरफ्तार अथवा हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को तत्काल रिहा किया जाए, जिनका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही न्यायालय ने पुलिस को घटनाओं से जुड़े सभी डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि NEET प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित ज्यादतियों से जुड़े सभी आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए, ताकि पूरे मामले के तथ्य सामने आ सकें।
गौरतलब है कि 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा पेलेट गन के कथित इस्तेमाल को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है। इसी मामले को लेकर विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है।







