*विदेशी निवेशकों के लिए सेबी ने आसान की पावर ऑफ अटॉर्नी प्रक्रिया*
नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी जमा करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब एफपीआई डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित पावर ऑफ अटॉर्नी जमा कर सकेंगे।
सेबी ने शुक्रवार को जारी परिपत्र में कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत पावर ऑफ अटॉर्नी पर डिजिटल हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। इसके बाद दस्तावेजों के भौतिक नोटरीकरण, अपोस्टिलीकरण और कांसुलरीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।
सेबी के इस फैसले से एफपीआई के लिए दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया अधिक सरल और तेज होगी। इससे कागजी प्रक्रिया कम होने के साथ समय की भी बचत होगी।











