*चीनी की जमाखोरी पर सरकार सख्त, 1 सितंबर से 15 दिन की स्टॉक सीमा*
नई दिल्ली। त्योहारी सीजन से पहले चीनी की बढ़ती मांग और कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने जमाखोरी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। सरकार ने चीनी कारोबारियों और डीलरों के लिए स्टॉक सीमा घटाकर 15 दिन कर दी है। नई व्यवस्था एक सितंबर से लागू होगी और 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।
नई सीमा के तहत महीने में 10 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का कारोबार या इस्तेमाल करने वाले थोक व्यापारियों और डीलरों को 15 दिन से अधिक का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। इसके दायरे में कन्फेक्शनरी, सॉफ्ट ड्रिंक निर्माता, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मिठाई विक्रेता भी शामिल होंगे।
सरकार ने इससे पहले एक अगस्त से चीनी डीलरों के लिए 30 दिन की स्टॉक सीमा निर्धारित की थी। अब इसे घटाकर 15 दिन कर दिया गया है। माना जा रहा है कि आगामी त्योहारी सीजन में चीनी की मांग बढ़ने की संभावना को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।
अगस्त से नवंबर के बीच चीनी की खपत में आमतौर पर तेजी आती है। ऐसे में सरकार का उद्देश्य पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना, कृत्रिम कमी रोकना और कीमतों पर नियंत्रण रखना है। नई स्टॉक सीमा लागू होने के बाद निर्धारित सीमा से अधिक चीनी का भंडारण करने वाले कारोबारियों पर निगरानी बढ़ने की संभावना है।











