*आरटीओ कार्यालय में फायरिंग के मामले में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी निलंबित*
*बिना अनुमति शस्त्र लेकर पहुंचे थे कार्यालय, कर पंजीयन अनुभाग के बाहर की थी फायरिंग*
हल्द्वानी। संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) हल्द्वानी में शस्त्र से फायरिंग करने के मामले में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र सिंह नेगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, ऊधमसिंह नगर से संबद्ध किया गया है।
विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक, महेंद्र सिंह नेगी एक सितंबर को सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना शस्त्र लेकर आरटीओ कार्यालय पहुंचे थे। शाम करीब 3:40 बजे उन्होंने कर पंजीयन अनुभाग के बाहर शस्त्र से फायरिंग कर दी। अचानक हुई फायरिंग से कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और आम लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया। घटना के कारण सरकारी कामकाज भी प्रभावित हुआ।
आचरण नियमावली का उल्लंघन माना
परिवहन विभाग ने फायरिंग की घटना को गंभीर कृत्य मानते हुए इसे उत्तराखंड कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) एवं (2) का उल्लंघन माना है। निलंबन आदेश में कहा गया है कि अधिकारी पर लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और आरोप सिद्ध होने की स्थिति में बड़ी शास्ति दी जा सकती है। इसी आधार पर उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली के नियम 4 (1) के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।
निलंबन अवधि में मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता
निलंबन अवधि के दौरान महेंद्र सिंह नेगी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि निलंबन अवधि में वह किसी अन्य सेवा, योजना, व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय में संलिप्त नहीं हैं। परिवहन आयुक्त रविनाथ रमन की ओर से दो सितंबर को जारी आदेश के बाद निलंबन की कार्रवाई प्रभावी हो गई है।
