*_दिल्ली आबकारी घोटाला मामला: CBI की याचिका पर केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को जवाब के लिए मिला समय_*
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में केजरीवाल समेत सभी 23 आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सभी आरोपियों को जवाब देने के लिए समय दे दिया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को करने का निर्देश दिया. आज सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सभी आरोपियों को याचिका की प्रति पहले ही तामील कर दी गई थी. उन्हें नोटिस भी तामील कर दिया गया है. तब कोर्ट ने कहा कि किसी का भी जवाब नहीं आया है.
दिल्ली आबकारी घोटाला मामले पर कोर्ट में दलील
केजरीवाल की ओर से पेश वकील एन हरिहरन ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि मामला किसी दूसरे बेंच में लिस्ट किया जाए. तब मेहता ने कहा कि ये सुनवाई टालने का कोई आधार नहीं हो सकता है. अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है तो उसे जल्द लिस्ट कराएं. तब हरिहरन ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री का इंचार्ज नहीं हूं. तब मेहता ने कहा कि इस पर जवाब सुनने की कोई जरुरत नहीं है क्योंकि ये एक असाधारण आदेश है. ट्रायल कोर्ट का आदेश एक मिनट भी नहीं जारी रहना चाहिए. तब कोर्ट ने कहा कि उन्हें जवाब दाखिल करने दीजिए. तब हरिहरन ने कहा कि ये आदेश सीबीआई के पक्ष में नहीं है, इसलिए उन्हें ये आदेश गलत लग रहा है. उसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को करने का निर्देश दिया.
हाईकोर्ट ने 9 मार्च को केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया था. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से सीबीआई पर किए गए प्रतिकूल टिप्पणियों पर रोक लगा दिया था. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया था कि वो दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के मामले की आगे सुनवाई नहीं करें.
ये है पूरा मामला
बता दें कि 27 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया था. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट में काफी विरोधाभास है. कोर्ट ने कहा कि हजारों पेजों के चार्जशीट में जो तथ्य पेश किए गए हैं वे गवाहों के बयानों से मेल नहीं खाते. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में मनीष सिसोदिया करीब 530 दिन जेल में रहे. अरविंद केजरीवाल दो बार के अंतराल में 156 दिन जेल में रहे. अरविंद केजरीवाल 13 सितंबर 2024 को तब रिहा हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के मामले में जमानत दी.
ईडी ने 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून 2024 को सरेंडर किया था. केजरीवाल को 26 जून 2024 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. ईडी ने 10 मई 2024 को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल किया था, जिसमें बीआरएस नेता के कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह को आरोपी बनाया गया है. कोर्ट ने 29 मई को छठे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.
बता दें कि 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 2024 को केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी थी. उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी.







