*UPI पेमेंट फेल होने पर खाते में लौटेंगे पैसे, देरी पर बैंक को देना पड़ सकता है ₹100 प्रतिदिन मुआवजा*
*व्यक्ति को भेजी गई रकम T+1 दिन और दुकानदार के भुगतान में T+5 दिन की समयसीमा, शिकायत के लिए इन प्रक्रियाओं का करें पालन*
आजकल डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई (UPI) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। हालांकि, कई बार भुगतान के दौरान खाते से रकम कट जाती है, लेकिन सामने वाले के खाते में नहीं पहुंचती। ऐसी स्थिति में ग्राहकों को पैसे वापस मिलने का इंतजार करना पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्धारित नियमों के तहत, कुछ प्रकार के फेल ट्रांजैक्शन में तय समयसीमा के भीतर रकम वापस नहीं होने पर बैंक को प्रतिदिन 100 रुपये का मुआवजा देना पड़ सकता है।
व्यक्ति और दुकानदार के भुगतान की अलग-अलग समयसीमा
आरबीआई ने असफल डिजिटल लेनदेन के मामलों में रकम वापस करने के लिए अलग-अलग समयसीमा निर्धारित की है। यदि किसी व्यक्ति को यूपीआई के माध्यम से पैसे भेजते समय खाते से रकम कट जाती है, लेकिन लाभार्थी के खाते में नहीं पहुंचती, तो सामान्यतः रकम T+1 दिन के भीतर वापस की जानी चाहिए।
वहीं, यदि किसी दुकानदार को भुगतान करते समय खाते से रकम कट जाती है, लेकिन दुकानदार को भुगतान की पुष्टि नहीं मिलती, तो ऐसी स्थिति में रकम वापस करने की समयसीमा T+5 दिन निर्धारित है। यहां T का अर्थ लेनदेन वाले दिन से है।
निर्धारित समयसीमा के बाद भी रकम वापस नहीं होने पर संबंधित नियमों के अनुसार ग्राहक प्रतिदिन 100 रुपये के मुआवजे का पात्र हो सकता है। हालांकि, मुआवजे की पात्रता लेनदेन के प्रकार और लागू नियमों पर निर्भर करती है।
पैसे वापस नहीं आएं तो क्या करें?
यूपीआई भुगतान असफल होने और खाते से रकम कटने की स्थिति में ग्राहकों को घबराने के बजाय सबसे पहले संबंधित ऐप में लेनदेन का स्टेटस जांचना चाहिए। जल्दबाजी में दोबारा भुगतान करने से बचना चाहिए, ताकि एक ही भुगतान दो बार होने की आशंका न रहे।
ग्राहक इन प्रक्रियाओं का पालन कर सकते हैं:
1. ट्रांजैक्शन स्टेटस जांचें: Google Pay, PhonePe, Paytm या संबंधित यूपीआई ऐप की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में भुगतान की स्थिति देखें।
2. सबूत सुरक्षित रखें: ट्रांजैक्शन आईडी, भुगतान की तारीख और समय के साथ खाते से रकम कटने का स्क्रीनशॉट संभालकर रखें।
3. ऐप पर शिकायत दर्ज करें: संबंधित ऐप के हेल्प या शिकायत विकल्प के माध्यम से समस्या दर्ज कराएं।
4. बैंक से संपर्क करें: समाधान नहीं मिलने पर अपने बैंक में शिकायत दर्ज कराएं और शिकायत का रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखें।
5. आरबीआई के पोर्टल पर शिकायत करें: बैंक की शिकायत निवारण प्रक्रिया के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने पर पात्रता और लागू प्रक्रिया के अनुसार आरबीआई के शिकायत प्रबंधन पोर्टल cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।
यूपीआई भुगतान में गड़बड़ी होने पर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना और निर्धारित समयसीमा के भीतर शिकायत करना जरूरी है। इससे ग्राहक अपनी रकम की वापसी और नियमानुसार मुआवजे के लिए दावा कर सकते हैं।


