*नैनीताल में पांच आरोपी छह माह के लिए जिला बदर* *जुआ, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं मुकदमे*

*नैनीताल में पांच आरोपी छह माह के लिए जिला बदर*

 

*जुआ, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं मुकदमे*

 

नैनीताल। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने पांच आरोपियों को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। संबंधित आरोपियों के खिलाफ जुआ, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। विधिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई के बाद यह कार्रवाई की गई है।

 

जिला बदर किए गए आरोपियों में वसीम खान पुत्र रईस अहमद, निवासी बंबाघेर, थाना रामनगर के खिलाफ जुआ अधिनियम के छह, आईपीसी एवं बीएनएस के पांच तथा गैंगस्टर एक्ट समेत एक दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए गए हैं।

 

वहीं, अनुज पुत्र रमेश चंद्र, निवासी शिवनगर कॉलोनी, चोरपानी, थाना रामनगर के खिलाफ आईपीसी के तीन और आर्म्स एक्ट का एक मुकदमा दर्ज है। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र निवासी फरहान उर्फ बीड़ी पुत्र मोबीन के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज हैं।

 

इसके अलावा रोहित आर्य पुत्र प्रेम राम, निवासी नवाड़खेड़ा, गौलापार, थाना काठगोदाम के खिलाफ आईपीसी का एक और आबकारी अधिनियम के तीन मुकदमे दर्ज हैं। अमर जोशी पुत्र भैरव दत्त जोशी, निवासी धचनी नंबर-1, कठघरिया, थाना मुखानी के खिलाफ आईपीसी के तीन मुकदमे दर्ज बताए गए हैं।

 

जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने मामलों की सुनवाई और विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद पांचों आरोपियों को छह माह तक नैनीताल जिले की सीमा से बाहर रहने के आदेश दिए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना और जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।

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