*SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने का केंद्र ने किया विरोध*

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*SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने का केंद्र ने किया विरोध*

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार ने अदालत के समक्ष इस संबंध में किसी भी प्रस्ताव या विचार का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखा।

केंद्र सरकार ने दलील दी कि नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पूर्व फैसले में क्रीमी लेयर की अवधारणा केवल अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के संदर्भ में ही स्वीकार की गई थी। सरकार का कहना है कि उक्त निर्णय में SC और ST आरक्षण पर क्रीमी लेयर लागू करने का कोई निर्देश या प्रावधान नहीं है।

मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने अदालत से आग्रह किया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से संबंधित संवैधानिक व्यवस्था को यथावत रखा जाए।


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