*दिल्ली – नए साल से पहले दिल्ली में GRAP-4 की पाबंदियां हटा दी गई हैं।*
प्रदूषण के स्तर में सुधार के बाद यह निर्णय लिया गया है। हालांकि, GRAP-3 की पाबंदियां अभी भी लागू रहेंगी।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत 21 नवंबर 2025 को जारी संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत लिया।
वर्तमान में 14 अक्टूबर, 19 अक्टूबर और 13 दिसंबर 2025 के आदेशों के अनुसार स्टेज-1, 2, 3 और 4 लागू थे।
दिल्ली सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया था कि GRAP-4 हटने के बाद भी ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ का नियम जारी रहेगा।






