*सड़क हादसों पर लगेगी लगाम, चार प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही नियंत्रित* *सुबह सात से रात 10 बजे तक रहेगा आंशिक प्रतिबंध, शाम छह से आठ बजे तक पूर्ण रोक; स्ट्रीट लाइट, रंबल स्ट्रिप और अवैध कट बंद करने पर जोर*

*सड़क हादसों पर लगेगी लगाम, चार प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही नियंत्रित*

 

*सुबह सात से रात 10 बजे तक रहेगा आंशिक प्रतिबंध, शाम छह से आठ बजे तक पूर्ण रोक; स्ट्रीट लाइट, रंबल स्ट्रिप और अवैध कट बंद करने पर जोर*

 

रुद्रपुर। जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस ने संबंधित विभागों के साथ मिलकर ठोस कार्ययोजना तैयार की है। एसएसपी अजय गणपति के निर्देश पर पुलिस, यातायात पुलिस, एआरटीओ और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की संयुक्त टीम ने दुर्घटना प्रभावित और दुर्घटना संभावित स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा उपायों पर चर्चा की। इस दौरान स्ट्रीट लाइट लगाने, अनधिकृत कट बंद करने, तिराहों-चौराहों के पास रंबल स्ट्रिप बनाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

 

24 अक्टूबर को किए गए निरीक्षण के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के संभावित कारणों, यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं का जायजा लिया गया। पुलिस अधीक्षक अपराध एवं यातायात तथा क्षेत्राधिकारी नगर रुद्रपुर के पर्यवेक्षण में हुई इस कार्रवाई का उद्देश्य दुर्घटनाओं की आशंका कम करना और आमजन के लिए सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना है।

 

दुर्घटना संभावित स्थलों पर लगेंगी स्ट्रीट लाइट

 

संयुक्त टीम ने दुर्घटना प्रभावित और संभावित स्थलों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए स्ट्रीट लाइट लगाने का निर्णय लिया। इससे रात के समय वाहन चालकों को सड़क और आसपास की स्थिति स्पष्ट दिखाई दे सकेगी। इसके अलावा सड़क पर बने सभी अनधिकृत कट बंद किए जाएंगे, ताकि गलत दिशा से वाहनों के प्रवेश और अचानक सड़क पर वाहनों के आने-जाने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

 

तिराहों, चौराहों और कटों के समीप वाहन चालकों को सतर्क करने के लिए पीली पट्टी वाली रंबल स्ट्रिप भी लगाई जाएंगी। इसके लिए संबंधित स्थानों पर पांच-पांच मीटर की रंबल स्ट्रिप लगाकर कुल 15 मीटर तक व्यवस्था किए जाने पर सहमति बनी है। इसका उद्देश्य वाहन चालकों को पहले से सतर्क करना और उनकी गति नियंत्रित करना है।

 

चार प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध

 

शहर में जाम की समस्या कम करने और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका घटाने के लिए चार प्रमुख मार्गों से रुद्रपुर की ओर आने वाले भारी वाहनों के आवागमन पर सुबह सात बजे से रात 10 बजे तक आंशिक प्रतिबंध रहेगा। वहीं, शाम छह से रात आठ बजे तक इन मार्गों पर भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

 

प्रतिबंधित मार्गों में सिडकुल चौक से रुद्रपुर शहर की ओर, राधा स्वामी सत्संग से शहर की ओर, रामपुर बॉर्डर से रुद्रपुर की ओर तथा काशीपुर रोड स्थित एमेनिटी स्कूल से शहर की ओर आने वाले मार्ग शामिल हैं।

 

निर्धारित प्रतिबंध अवधि में नगर क्षेत्र के अंतर्गत स्थित कंपनियों के पासधारक भारी वाहनों को ही नियमानुसार आवागमन की अनुमति दी जाएगी। इस व्यवस्था से शहर में भारी वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करने और यातायात को सुचारु बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।

 

गलत दिशा में वाहन चलाने पर होगी कार्रवाई

 

पुलिस ने गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। वाहन चालकों से निर्धारित दिशा में ही वाहन चलाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है।

 

इसके साथ ही दोपहिया वाहनों पर चालक के साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाएगा। हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करने वालों के खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 

आवारा पशुओं को हटाने के लिए बनेगी मोबाइल टीम

 

मुख्य मार्गों पर आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नगर निगम की मोबाइल टीम गठित की जाएगी। यह टीम प्रमुख मार्गों से आवारा पशुओं को हटाने और यातायात को सुरक्षित बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी।

 

पुलिस के अनुसार, सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने वाहन चालकों से निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, गलत दिशा में वाहन चलाने से बचने, हेलमेट का प्रयोग करने और भारी वाहनों से संबंधित प्रतिबंधों का पालन करने की अपील की है।

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