*भू-कानून उल्लंघन पर डीएम की बड़ी कार्रवाई, 250 वर्ग मीटर भूमि सरकार में निहित*
नैनीताल। जनपद नैनीताल में भू-कानून के उल्लंघन के एक मामले में जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम सतबूंगा स्थित 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही उपजिलाधिकारी नैनीताल को राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि कर भूमि का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लेने के निर्देश दिए गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच के दौरान उपजिलाधिकारी नैनीताल ने पाया कि हरियाणा के बल्लभगढ़ निवासी पूनम त्रिखा के नाम ग्राम खपराड़ में श्रेणी-1(ग) की 500 वर्ग मीटर भूमि पहले से दर्ज है। इसके बावजूद उनके पति राकेश त्रिखा ने ग्राम सतबूंगा में 250 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि का क्रय कर लिया।
मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से दावा किया गया कि पति-पत्नी अलग-अलग रह रहे हैं। हालांकि जिला शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय को अवगत कराया कि दोनों के बीच विधिक रूप से विवाह-विच्छेद नहीं हुआ है तथा ग्राम खपराड़ की 500 वर्ग मीटर भूमि अब भी पूनम त्रिखा के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। ऐसे में अतिरिक्त भूमि की खरीद उत्तराखंड के प्रचलित भू-कानून में निर्धारित सीमा का उल्लंघन पाई गई।
सभी अभिलेखों एवं पक्षकारों की दलीलों पर विचार करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने ग्राम सतबूंगा स्थित 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए। इसके साथ ही उपजिलाधिकारी नैनीताल को आवश्यक राजस्व कार्रवाई पूरी कर भूमि का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।







