फर्जी पासपोर्ट मामले में छोटा राजन को 7 साल की सजा, 55 हजार का जुर्माना
नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत ने गैंगस्टर छोटा राजन को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने के मामले में दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, छोटा राजन ने “विजया कदम” नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार कर पासपोर्ट प्राप्त किया था। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। छोटा राजन फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। अदालत के फैसले को फर्जी दस्तावेजों और पहचान संबंधी अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।







