*स्टे ऑर्डर के उल्लंघन में नावेल्टी स्वीट्स के मालिक को 15 दिन की सिविल जेल*
रुद्रपुर। चतुर्थ अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवीन्द्र देव की अदालत ने न्यायालय के अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश के उल्लंघन के मामले में नावेल्टी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के मालिक श्यामलाल नागपाल को 15 दिन के सिविल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें सिविल कारागार भेजे जाने के लिए परवाना जारी करने के निर्देश भी दिए हैं।
मामला रुद्रपुर मेन मार्केट स्थित प्लाट संख्या जे-27 सीए से जुड़ा है। वादी रमेश लाल नागपाल के अनुसार उक्त संपत्ति को दोनों भाइयों ने संयुक्त रूप से खरीदा था और इसमें नावेल्टी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा है। संपत्ति में अपने हिस्से को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद चल रहा है। इसी विवाद को लेकर रमेश लाल नागपाल ने अधिवक्ता गुरबाज सिंह और सुरेंद्र नरूला के माध्यम से न्यायालय में सिविल वाद संख्या 179/2014 दायर किया था, जो विचाराधीन है।
वादी के मुताबिक न्यायालय ने 15 दिसंबर 2014 को विवादित संपत्ति के संबंध में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करते हुए प्लाट संख्या जे-27 सीए को विक्रय, हस्तांतरण अथवा खुर्द-बुर्द किए जाने पर रोक लगा दी थी। आरोप है कि उक्त आदेश प्रभावी होने के बावजूद श्यामलाल नागपाल ने संपत्ति को अपने पुत्र संजीव नागपाल और पुत्रवधू अंजलि नागपाल के नाम हस्तांतरित कर दिया।
इस पर रमेश लाल नागपाल की ओर से न्यायालय के आदेश की अवमानना का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई। मामले में आदेश-39 नियम 2(ए) सीपीसी के तहत प्रकीर्ण दीवानी वाद संख्या 15/2015, रमेश लाल नागपाल बनाम श्यामलाल नागपाल आदि दायर किया गया।
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने श्यामलाल नागपाल को 15 दिसंबर 2014 को जारी अंतरिम निषेधाज्ञा के उल्लंघन का दोषी माना। न्यायालय ने आदेश के उल्लंघन के लिए उन्हें 15 दिन के सिविल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सिविल कारागार भेजे जाने के लिए परवाना जारी करने के निर्देश दिए हैं।











