*सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के धन के कथित दुरुपयोग की जांच में सुझाव देने की मिली अनुमति*
नई दिल्ली। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के धन के कथित दुरुपयोग की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम निर्देश जारी किए। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं और वास्तविक जनहित से जुड़े लोगों को एसआईटी की जांच के दायरे और पहलुओं को लेकर सुझाव देने की अनुमति दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन बिंदुओं पर गहन जांच की आवश्यकता महसूस होती है, उनसे संबंधित सुझाव सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय को दिए जा सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल का कार्यालय इन सुझावों को वस्तुनिष्ठ विचार के लिए एसआईटी के समक्ष भेजेगा।
अदालत ने स्पष्ट किया कि एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है, इसलिए वह सीधे सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेह होगी। फोरेंसिक ऑडिटर को शामिल कर गठित एसआईटी अपनी स्थिति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि स्थिति रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा या नहीं, इसका निर्णय पहले अदालत स्वयं करेगी।










