*नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, पोक्सो की धाराएं बढ़ीं*
हल्द्वानी। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र से एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की गंभीर धाराओं के साथ पोक्सो अधिनियम की धाराएं भी बढ़ा दी हैं। घटना में प्रयुक्त वाहन को बरामद कर सीज कर दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, 29 जुलाई 2026 को हल्द्वानी निवासी एक महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री के बिना बताए घर से चले जाने की शिकायत कोतवाली हल्द्वानी में दर्ज कराई थी। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक संजीत राठौर को सौंपी गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर एसपी हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह मेहता के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही व्यापक सुरागरसी-पतारसी की।
जांच के दौरान हरिपुरनायक, कुसुमखेड़ा निवासी 29 वर्षीय विक्रम सिंह तथा त्रिलोकपुर दानी, गौलापार निवासी 21 वर्षीय सौरभ बिष्ट की संलिप्तता सामने आई। पुलिस ने 30 जुलाई को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में प्राप्त तथ्यों के आधार पर मुकदमे में बीएनएस की धारा 65(1), 115(2), 352 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 5/6 की बढ़ोतरी की गई है। नाबालिग को ले जाने में प्रयुक्त वाहन भी बरामद कर नियमानुसार सीज कर दिया गया है।
पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। मामले की विवेचना एवं अन्य कानूनी कार्रवाई जारी है।







