*_कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वाराणसी कोर्ट नहीं पहुंचे, भगवान राम को काल्पनिक बताने पर MP/MLA कोर्ट ने किया था तलब_*
वाराणसी : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सोमवार को वाराणसी की MP/MLA कोर्ट में दो मामलों की सुनवाई हुई. कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया था. लेकिन राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए. भगवान राम को काल्पनिक बताने के मामले में अपर जिला जज MP/MLA कोर्ट पंचम ने अब 13 अप्रैल को सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित की है. न्यायालय ने लोवर कोर्ट से पत्रावली रिकॉर्ड को तलब किया है.
वहीं सितंबर 2024 में अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सिक्खों को लेकर विवादित बयान दिया था. इस मामले की भी सुनवाई वाराणसी की एसीजेएम MP/MLA कोर्ट में आज हुई. तिलमापुर के पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्रा ने 173/4 का प्रार्थना पत्र दिया था. MP/MLA कोर्ट के जज यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. जिसमें निचली न्यायालय से पत्रावली तलब कर मामले की अगली सुनवाई के लिये 15 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है.
पिछली सुनवाई पर भी नहीं हुए थे पेश : राहुल गांधी पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान राम को काल्पनिक कहने का आरोप है. राहुल ने भगवान श्रीराम को लेकर विवादित बयान दिए थे. उन्होंने भगवान राम को ‘पौराणिक’ बताया था और उस युग पर बताई जाने वाली कहानियों को काल्पनिक कहा था. मामले में वकील हरिशंकर पांडेय ने पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है. राहुल गांधी पिछली तारीख पर भी वाराणसी कोर्ट नहीं पहुंचे थे.
कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राहुल को अगली तारीख यानी 16 मार्च को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया था. इस बारे में राहुल गांधी को लेकर की गई शिकायत प्रकरण में शिकायतकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने बताया कि न्यायालय अपर जिला जज MP/MLA कोर्ट पंचम ने आज मुकदमा संख्या 486/2025 हरिशंकर पांडेय बनाम राहुल गांधी पर सुनवाई की.
अब एक पक्षीय सुनवाई होगी : कोर्ट ने राहुल गांधी को हाजिर होने के लिए 16 मार्च की डेट दी थी, लेकिन राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए. इसके बाद कोर्ट ने अब निचली अदालत से सारी फाइलों को तलब किया है और अगली सुनवाई से अब इस पूरे मामले में एक पक्षीय सुनवाई शुरू होगी.
एडवोकेट हरिशंकर पांडेय ने बताया कि परिवाद एडीजे कोर्ट यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में याचिका दाखिल किया था. इससे पहले MP/MLA कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ 12 मई को याचिका दाखिल की थी. इसे बाद में कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इस पर रिवीजन दाखिल होने के बाद, कोर्ट ने इस पर सुनवाई फिर से शुरू की है.
एडवोकेट हरिशंकर पांडेय ने बताया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी अमेरिका में 21 अप्रैल को एक लाइव सेशन में स्टूडेंट से बातचीत करते हुए भगवान राम पर विवादित बयान दिया था. उन्होंने भगवान राम को काल्पनिक पुरुष बताया था. इससे हिंदू धर्म के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है.







