उत्तराखंडः प्रेम-प्रसंग के बाद नाबालिग का विवाह, अब माता-पिता, दूल्हा व उसकी मां को जेल

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उत्तराखंडः प्रेम-प्रसंग के बाद नाबालिग का विवाह, अब माता-पिता, दूल्हा व उसकी मां को जेल

कोटद्वार। नाबालिग किशोरी के बाल विवाह मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए किशोरी के माता-पिता, दूल्हा और उसकी मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

 

चार जुलाई को कोटद्वार निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी को बिजनौर के रायपुर सादात निवासी आकाश और उसकी मां नीतू बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए और जबरन उसका विवाह करवा दिया।

 

कोतवाल रमेश तनवार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

 

जांच में सामने आया कि किशोरी और आकाश के बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा था। आठ अप्रैल को किशोरी घर छोड़कर आकाश के साथ चली गई थी। अगले दिन आकाश की मां नीतू उसे कोटद्वार कोतवाली लेकर आईं, जहां किशोरी ने किसी भी तरह की जबरदस्ती या दुष्कर्म से इनकार किया था।

 

काउंसलिंग के बाद पुलिस ने किशोरी को उसके माता-पिता को सौंप दिया था। इसके बावजूद किशोरी के माता-पिता ने आपसी सहमति से अपनी नाबालिग बेटी का विवाह आकाश से करवा दिया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने चारों आरोपियों , किशोरी के माता-पिता, आकाश और उसकी मां नीतू को गिरफ्तार कर पौड़ी जेल भेजने के आदेश दिए।


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