*डीलर के पास 6 माह तक पड़ी रही पुरानी गाड़ी तो उसके नाम होगी ओनरशिप, केंद्र का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी*
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। प्रस्तावित नियमों के तहत यदि कोई वाहन बिक्री के लिए किसी अधिकृत डीलर के पास छोड़ा जाता है और छह माह के भीतर उसका स्वामित्व खरीदार के नाम स्थानांतरित नहीं होता है, तो वाहन की ओनरशिप स्वतः डीलर के नाम ट्रांसफर कर दी जाएगी।
ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, जिन वाहनों के पास वैध रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) नहीं होगा या जिन पर टैक्स अथवा चालान बकाया होंगे, उनका स्वामित्व हस्तांतरण नहीं किया जाएगा।
प्रस्तावित नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी वाहन का डीलरों के बीच अधिकतम दो बार ही हस्तांतरण किया जा सकेगा। इसके बाद वाहन का स्वामित्व अंतिम खरीदार के नाम ट्रांसफर करना अनिवार्य होगा।
केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर 30 दिनों के भीतर आम जनता, हितधारकों और संबंधित पक्षों से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की हैं। माना जा रहा है कि यह प्रस्ताव लागू होने के बाद पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी और फर्जी या लंबित स्वामित्व हस्तांतरण के मामलों पर भी अंकुश लगेगा।







