*ट्रेन में रात 11 से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट*
*रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को जारी किए सख्त निर्देश, सुरक्षा में लापरवाही पर तय होगी कर्मचारियों की जवाबदेही*
रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों को अब रात के समय मोबाइल चार्जिंग की सुविधा नहीं मिल सकेगी। रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक छह घंटे के लिए चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के नियम का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी जोनल रेलवे को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
रेलवे बोर्ड ने 26 अक्टूबर को जारी निर्देश में वर्ष 2014 के आदेश का कड़ाई से पालन कराने पर जोर दिया है। यह कदम ट्रेनों में आग लगने और अन्य दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए उठाया गया है। हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे में चार्जिंग के दौरान पावर बैंक से धुआं निकलने और उसके फटने की घटना के बाद रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है।
निर्देशों के अनुसार, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोचों में लगे चार्जिंग पॉइंट बंद रखना अनिवार्य होगा। इस नियम के पालन में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी, ताकि निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन हो सके।
औचक निरीक्षण से होगी निगरानी
रेलवे बोर्ड ने निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए औचक निरीक्षण करने को भी कहा है। निरीक्षण के दौरान यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जा सकती है। रेलवे का उद्देश्य रात के समय चार्जिंग से जुड़ी संभावित दुर्घटनाओं को रोकना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
पावर बैंक की मांग बढ़ने की संभावना
रात के छह घंटे तक ट्रेन में मोबाइल चार्जिंग की सुविधा बंद रहने से यात्रियों को अपने मोबाइल की बैटरी को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ सकती है। ऐसे में सफर के दौरान मोबाइल चार्ज रखने के विकल्प के रूप में पावर बैंक की मांग बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, पावर बैंक का इस्तेमाल करते समय भी यात्रियों को सुरक्षा संबंधी सावधानियां बरतनी होंगी।


