*दिव्यांगजन पेंशन के नियमों में बदलाव, अब जन्म से मिल सकेगी पेंशन*
*40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लोग भी होंगे पात्र, लाखों दिव्यांगजनों को राहत मिलने की उम्मीद*
नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट की बैठक में दिव्यांगजन पेंशन की पात्रता से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव का फैसला किए जाने की जानकारी सामने आई है। बताए गए नए प्रावधानों के अनुसार, पेंशन के लिए न्यूनतम आयु की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इससे जन्म से दिव्यांग बच्चे भी पेंशन के पात्र हो सकेंगे। इसके अलावा, 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लोगों को भी पेंशन के दायरे में शामिल किए जाने की बात कही गई है।
सरकार के इस फैसले से दिव्यांगजनों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है। पात्रता के दायरे में विस्तार होने से अधिक लोगों को सरकारी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। हालांकि, योजना के क्रियान्वयन, पेंशन की राशि और अन्य शर्तों से संबंधित विस्तृत आधिकारिक दिशा-निर्देशों की पुष्टि होना आवश्यक है।


