*_आंध्र प्रदेश में दो नए जिलों का गठन, कुल संख्या 28 हुई, 5 नई तहसील को मंजूरी_*
अमरावती: आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने दो नए जिले बनाने को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में जिलों की कुल संख्या 28 हो गई है. मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में पोलावरम और मर्कापुरम जिले बनाने को मंजूरी दी गई.कैबिनेट के फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए, राज्य के राजस्व मंत्री अनगनी सत्य प्रसाद ने कहा कि कैबिनेट ने मौजूदा 26 जिलों में से 17 में बदलाव के प्रस्तावों को मंजूरी दी. सत्य प्रसाद ने कहा कि इन 17 जिलों में कुल 25 बदलाव किए गए हैं. उन्होंने कहा, “बाकी नौ जिलों- विजयनगरम, पार्वतीपुरम मान्यम, विशाखापट्टनम, एलुरु, NTR, कृष्णा, गुंटूर, पालनाडू और अनंतपुर में कोई बदलाव नहीं किया गया.”उन्होंने कहा कि ये बदलाव 27 नवंबर, 2005 को गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जनता से मिले अनुरोध के आधार पर किए गए.
पोलावरम जिले का मुख्यालय रामपचोदवरम होगा, जबकि मर्कापुरम जिले में मर्कापुरम और कनिगिरी राजस्व मंडल (तहसील) शामिल होंगे. कैबिनेट ने अन्नामय्या जिले को जारी रखने की भी मंजूरी दे दी, लेकिन इसका मुख्यालय रायचोटी से मदनपल्ले शिफ्ट कर दिया गया है.
नए जिलों की जानकारी
पोलावरम जिला
मुख्यालय: रामपचोदवरम
रामपचोदवरम रेवेन्यू डिवीजन: 8 मंडल
चिंतूर रेवेन्यू डिवीजन: 4 मंडल
मर्कापुरम जिला
मुख्यालय: मर्कापुरम
मरकापुरम रेवेन्यू डिवीजन: 15 मंडल
कनिगिरी रेवेन्यू डिवीज़न: 6 मंडल
इसके अलावा, कैबिनेट ने राजमपेट निर्वाचन क्षेत्र को वाईएसआर कडप्पा जिले में और रेलवे कोडुरु निर्वाचन क्षेत्र को तिरुपति जिले में मिलाने का फैसला किया है. हालांकि, रायचोटी निर्वाचन क्षेत्र अन्नामय्या जिले में ही रहेगा. कैबिनेट ने जिलों के पुनर्गठन पर विस्तृत चर्चा की और प्रस्ताव को मंजूरी दी. बदलावों के तहत, पांच नई तहसील बनाई जाएंगी. कुरनूल जिले के अडोनी मंडल को दो मंडल में बांटा जाएगा.
अन्य फैसलों में पश्चिम गोदावरी जिले के पेनुगोंडा गांव का नाम बदलकर वासावी पेनुगोंडा करना और गुडूर चुनाव क्षेत्र के तीन मंडलों को श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर जिले में मिलाना शामिल है. नेल्लोर जिले का कंदुकुर चुनाव क्षेत्र और बापटला जिले का अडांकी चुनाव क्षेत्र प्रकाशम जिले में मिलाया जाएगा.
अधिकारियों के अनुसार, नए जिले, तहसील और मंडल के लिए अंतिम अधिसूचना 31 दिसंबर, 2025 को जारी की जाएगा और नई प्रशासनिक व्यवस्था 1 जनवरी, 2026 से लागू होगी.






