*सुप्रीम कोर्ट का आदेश: रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों समेत सार्वजनिक स्थलों से 8 हफ्तों में हटाए जाएं आवारा कुत्ते*
_सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों और हाईवे पर घूम रहे आवारा पशुओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि इन पशुओं को तुरंत हटाया जाए। शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक स्थानों से भी आवारा कुत्तों और अन्य पशुओं को हटाकर आश्रय गृह भेजने का आदेश दिया गया है।_






