पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने ऐरा कंपनी श्रमिकों की सवेतन कार्यबहाली की उठाई मांग

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पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने ऐरा कंपनी श्रमिकों की सवेतन कार्यबहाली की उठाई मांग

 

रुद्रपुर। ऐरा कंपनी के श्रमिकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय एवं कौस्तुभ मिश्रा से भेंट कर श्रमिकों की समस्याओं पर विस्तृत वार्ता की। बैठक में उप श्रम आयुक्त विपिन कुमार भी उपस्थित रहे।

 

राजेश शुक्ला ने कंपनी प्रबंधन से एनसीएलटी (दिल्ली शाखा) के निर्देशन में हुई नीलामी प्रक्रिया में वर्णित शर्तों एवं औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराते हुए, उक्त औद्योगिक विवाद में शामिल 102 स्थायी श्रमिकों की सवेतन कार्यबहाली की मांग की।

 

श्रमिकों ने बताया कि अपेक्स बिल्डसीस लिमिटेड (सिडकुल, पंतनगर) को एनसीएलटी के आदेशानुसार 27 फरवरी 2019 को जसमीत डिजाइनर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खरीदा गया था। इसके अंतर्गत 25 मई 2022 को कंपनी के स्वामित्व एवं प्रबंधन का हस्तांतरण 102 स्थायी श्रमिकों सहित किया गया था, जिसकी स्पष्ट उल्लेख संबंधित दस्तावेजों में दर्ज है।

 

उन्होंने बताया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि यदि किसी बंद प्रतिष्ठान को पुनः चालू किया जाता है, तो मिल बंदी के समय के श्रमिकों को ही सर्वप्रथम नियोजन में लिया जाना चाहिए। इसके बावजूद कंपनी प्रबंधन ने सैकड़ों नए श्रमिकों की भर्ती कर उत्पादन कार्य प्रारंभ कर दिया है, जो पूर्णतः अवैधानिक कृत्य है और कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है।

 

इस पर अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय एवं कौस्तुभ मिश्रा ने श्रमायुक्त विपिन कुमार को निर्देशित किया कि 9 अक्टूबर को कंपनी प्रबंधन, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला एवं ऐरा श्रमिक संगठन के बीच बैठक आयोजित कर मामले का समाधान सुनिश्चित किया जाए।

 

पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि — “श्रमिकों का अधिकार और न्याय सर्वोपरि है, किसी भी स्थिति में उनके वैधानिक अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”


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