*_नवी मुंबई में ढाई करोड़ का सोना लूटकर बिहार में छिपे थे लुटेरे, STF ने धर दबोचा, UP के रहने वाले हैं दोनों_*

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*_नवी मुंबई में ढाई करोड़ का सोना लूटकर बिहार में छिपे थे लुटेरे, STF ने धर दबोचा, UP के रहने वाले हैं दोनों_*

मुजफ्फरपुर: एक हफ्ते पहले नवी मुंबई स्थित शोरूम से ढाई करोड़ से अधिक के सोना लूटकांड का खुलासा हो गया है. बिहार एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने मुजफ्फरपुर से दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से कुछ आभूषण भी बरामद हुए हैं.

नवी मुंबई सोना लूट कांड का खुलासा: 22 दिसंबर 2025 को नवी मुंबई के नेरुल स्थित एक शोरूम में अपराधियों ने लूटपाट की थी. करीब 2 करोड़ 62 लाख 26 हजार रुपये के सोने के आभूषण लूटकर फरार हो गए थे. इसको लेकर एनआरआई सागरी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी पहचान छिपाकर बिहार आ गए थे.

आभूषण के साथ दो आरोपी गिरफ्तार: तकनीकी सर्विलांस और वैज्ञानिक जांच के आधार पर मुंबई क्राइम ब्रांच ने बिहार एसटीएफ से संपर्क किया. सूचना के सत्यापन के बाद दोनों राज्यों की पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से मुजफ्फरपुर के बेला थाना क्षेत्र में छापेमारी कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इनके पास से दो सोने की हार, दो सोने की चेन (लॉकेट सहित), दो जोड़े कान के झुमके बरामद हुए हैं.

यूपी के रहने वाले हैं दोनों: पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. इनमें गोरखपुर के रहने वाले रामानंद यादव उर्फ आनंद यादव और आजमगढ़ के रामजन्म गोंड शामिल हैं. ये लोग पहचान छिपाने के लिए भागकर बिहार आ गए थे और बेला इलाके में रह रहे थे.

“दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मुजफ्फरपुर में आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं. इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मुंबई रवाना हो गई है. वहां उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी ताकि लूटे गए शेष आभूषणों और गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके.”- बिहार पुलिस

क्या है मामला?: दरअसल, नवी मुंबई के नेरुल स्थित एक गोल्ड ज्वेलर्स (सेक्टर-42, सीवुड) में 22 दिसंबर 2025 को लूट हुई थी. अपराधियों ने ज्वेलरी शोरूम में धावा बोलकर करीब 2 करोड़ 62 लाख 26 हजार रुपये मूल्य के सोने के आभूषण लूट लिए थे. इस मामले में नवी मुंबई के एनआरआई सागरी थाना में कांड संख्या 469/25 दर्ज किया गया था. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.


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