*_श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद; हाईकोर्ट ने लिखित बयान दाखिल करने को कहा, अगली सुनवाई 7 नवंबर को_*
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद की सुनवाई के लिए 7 नवंबर की तारीख तय की है. यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने गुरुवार को दिया. इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र अब लखनऊ बेंच में बैठ रहे हैं. इसीलिए यह मामला न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की पीठ को नामित किया गया है.
गुरुवार को उन्होंने दस्तावेजों का सत्यापन किया और विभिन्न पक्षकारों के वकीलों से लंबित आवेदनों पर जवाब और जिन मामलों में लिखित बयान दाखिल नहीं किए गए हैं, उनमें लिखित बयान दाखिल करने को कहा. हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद के ढांचे को हटाकर जमीन का कब्जा लेने, मंदिर की बहाली और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए 18 दीवानी मुकदमे दाखिल किए हैं.
हाईकोर्ट ने अगस्त 2024 में मुस्लिम पक्ष की उन अर्जियों को खारिज कर दिया था, जिनमें हिंदू उपासकों के मुकदमों की पोषणीयता को चुनौती दी गई थी. साथ ही कोर्ट ने यह माना था कि हिंदू उपासकों के सभी मुकदमे कानूनी रूप से मान्य हैं.
न्यायालय ने यह भी माना था कि ये मुकदमे मियाद अधिनियम, वक्फ अधिनियम और पूजा स्थल अधिनियम 1991 से बाधित नहीं हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद की सुनवाई के लिए 7 नवंबर की तारीख तय की है.






