*_IRCTC घोटाला: राबड़ी देवी की केस ट्रांसफर वाली याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई, जानें जज पर क्या है आरोप_*

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*_IRCTC घोटाला: राबड़ी देवी की केस ट्रांसफर वाली याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई, जानें जज पर क्या है आरोप_*

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट के प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज ने दो घोटालों से जुड़े मामले में आरोपी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की अपने और अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ लंबित केस को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग पर 9 दिसंबर को सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया. प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज दिनेश भट्ट ने यह आदेश दिया है.

दरअसल, आज सुनवाई के दौरान राबड़ी देवी की ओर से पेश वकील ने कहा कि जज विशाल गोगने प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं. वे 2026 में किसी भी तरह फैसला सुनाना चाहते हैं. उन्होंने जज विशाल गोगने पर आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने आरोप तय करते समय भी कोर्ट बुलाया था.

राबड़ी देवी ने इस मामले की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोगने से दूसरे जज के पास स्थानांतरित करने के लिए राउज़ एवेन्यू कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की है. राबड़ी देवी की ओर से पेश वकील ने आरोप लगाया कि जज विशाल गोगने उनके प्रति पक्षपाती हैं और पूर्व-नियोजित तरीके से मामले को आगे बढ़ा रहे हैं. बता दें कि राबड़ी देवी के खिलाफ विशाल गोगने के पास रेलवे टेंडर घोटाला और लैंड फॉर जॉब घोटाला के केस हैं.

 

राबड़ी देवी का जज के खिलाफ आरोप

 

13 अक्टूबर को कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले की सीबीआई के जुड़े केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट के पूछे जाने पर तीनों ने कहा कि वो निर्दोष हैं और ट्रायल का सामना करेंगे. उसके बाद कोर्ट ने तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 428, 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया.

 

रेलवे टेंडर घोटाला मामला

28 फरवरी को रेलवे टेंडर घोटाला मामले में सीबीआई ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए पुख्ता सबूत हैं. बता दें कि 28 जनवरी 2019 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी. 19 जनवरी 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी.

कोर्ट ने 17 सितंबर 2018 को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है. ईडी ने जिन्हें आरोपी बनाया है उनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया,राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं.


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