*_कोर्ट ने मकोका मामले के आरोपी नरेश बाल्यान समेत सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 19 दिसंबर तक बढ़ाई_*
नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मकोका के मामले के आरोपी और आम आदमी पार्टी नेता नरेश बाल्यान समेत सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 19 दिसंबर तक बढ़ा दी है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सभी आरोपी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि वे आरोपी मनोज यादव उर्फ कैरा के खिलाफ पूरक चार्जशीट एक हफ्ते में दाखिल कर देंगे.
इससे पहले 14 नवंबर को कोर्ट ने नरेश बाल्यान को जेल में फिजियोथेरेपी के लिए गर्म पानी उपलब्ध कराने की अनुमति दे दी, जबकि आरोपी सचिन चिकारा की जेल में फीते वाले जूते उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया था. बता दें कि, 4 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट से संबंधित दस्तावेज दाखिल किया था. मामले में दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू और अमरदीप लोचाब के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में चौथा पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने 15 जुलाई को दिल्ली पुलिस की ओर से दायर तीसरे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. दिल्ली पुलिस के तीसरे चार्जशीट में विकास गहलोत की पत्नी विनीता पर आरोप लगाया है कि उसने 17 अप्रैल को अपने पति के निर्देश पर उसके घर से एक रिश्तेदार के घर पर हथियारों को पहुंचवाया था.
दिल्ली पुलिस ने इन हथियारों को विकास गहलोत के रिश्तेदार के घर से बरामद किया था. इसके पहले कोर्ट ने 27 मई को नरेश बाल्यान की इस मामले में दायर दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने नरेश बाल्यान के अलावा जिन आरोपियों के खिलाफ दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था उनमें साहिल ऊर्फ पोली, विजय ऊर्फ कालू और ज्योति प्रकाश ऊर्फ बाबा शामिल हैं. कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के तहत संज्ञान लिया है. कोर्ट ने 24 फरवरी को आरोपी रितिक पीटर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.






