*_मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के मामले में दो आरोपियों के खिलाफ आरोप तय_*
नई दिल्लीः दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. एडिशनल सेशंस जज एकता गौबा मान ने आरोप तय करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी 2026 को होगी.
आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों आरोपियों राजेश खिमजी और तहसीन सैयद के खिलाफ भपारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया. कोर्ट ने तहसीन सैयद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, 132, 109(1) और राजेश खिमजी के खिलाफ 109(1), 115(2), 221 और 132 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में शिकातयतकर्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री और महिला हैं. उनका बयान दो बजे दर्ज करने के लिए बुलाया जाए और कोर्ट में ज्यादा भीड़भाड़ नहीं हो इसलिए इन कैमरा कार्यवाही हो. आरोपियों की ओर से पेश वकील ने भी दिल्ली पुलिस की इन-कैमरा कार्यवाही की मांग का विरोध नहीं किया. उसके बाद कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता और मुख्यमंत्री को आगे जब भी साक्ष्य देने के लिए बुलाया जाए तो इन-कैमरा कार्यवाही हो.
बता दें कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी राजेश खिमजी ने एक सपने के बाद ऐसा किया था. चार्जशीट में कहा गया है कि राजेश खिमजी ने सपने में देखा कि एक शिवलिंग के बगल में बैठे कुत्ते ने उससे कहा कि दिल्ली में कुत्ते कष्ट में हैं. चार्जशीट में कहा गया है कि राजेश खिमजी ने फेसबुक पर वीडियो देखे जिसमें कुत्तों की समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जिम्मेदार ठहराते हुए लोग प्रदर्शन कर रहे थे. चार्जशीट में इस बात का खुलासा हुआ है कि राजेश खिमजी ने मई में अयोध्या में बंदरों के सवाल पर भूख हड़ताल किया था.
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 18 अक्टूबर को चार सौ पेजों का चार्जशीट दाखिल किया था। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों राजेश खिमजी और तहसीन सैयद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या की कोशिश, लोकसेवक के काम में बाधा डालने और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया है.
दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, राजेश खिमजी आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के रुख से नाराज था. सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को अपने फैसले में कहा था कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए. इस फैसले का रेखा गुप्ता ने पुरजोर समर्थन किया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक इससे नाराज राजेश खिमजी ने रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त को उस समय हमला किया जब वो जन सुनवाई कर रही थी.
लाल किला ब्लास्ट के दो आरोपियों की एनआईए हिरासत बढ़ी
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों की एनआईए हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया. एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने दोनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया. कोर्ट ने यासिर अहमद डार को दस दिनों की एनआईए हिरासत जबकि डॉ. बिलाल नसीर मल्ला की एनआईए हिरासत आठ दिनों के लिए बढ़ाने का आदेश दिया. एनआईए ने कहा कि ब्लास्ट की पूरी साजिश का पता लगाने के लिए आरोपियों की हिरासत में लेकर पूछताछ की जरुरत है. डॉ. मल्ला को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था और उसे इस मामले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक माना जा रहा है. एनआईए के मुताबिक डॉ. मल्ला ने उमर-उन-नबी को जानबूझकर पनाह की और जरुरी साधन मुहैया कराए. एनआईए ने यासिर अहमद डार को 18 दिसंबर को गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने 18 दिसंबर को 26 दिसंबर तक की एनआईए हिरासत में भेजा था.







