संबंधों की आड़ में 60 लाख की धोखाधड़ी
बैंक ने बताई फर्जी चेक की हकीकत,कोर्ट के निर्देश पर दर्ज हुआ मुकदमा
काशीपुर(उद संवाददाता)। 60 लाख रूपयों की धोखाधड़ी के एक मामले में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। घटना के बारे में न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर ग्राम भरतपुर संधू फार्म थाना कुंडा निवासी अर्शदीप सिंह संधू पुत्र भूपेंद्र सिंह संधू ने बताया कि सदर बाजार गणेश चौक रोहट जिला पाली राजस्थान निवासी निर्मल गोयल पुत्र जुगल किशोर से उसके पिछले काफी समय से घनिष्ठ संबंध थे। इसी संबंधों को लेकर निर्मल गोयल ने वर्ष 2024 में उससे जरूरत बताते हुए 65 लाख रूपए उधार मांगे। शिकायतकर्ता ने कोर्ट को बताया कि घनिष्ठ संबंध होने के कारण निर्मल गोयल पर विश्वास कर उसने वर्ष 2024 की 16 अप्रैल को आरटीजीएस के माध्यम से 20 लाख तथा इसी दिन घर में रखे हुए 15 लाख दे दिए। इसी तरह 29 अप्रैल को 8 लाख तथा पिता के खाते से 20 लाख रुपए तथा 2 लाख भाई विश्वदीप के खाते से मिलाकर कुल 65 लाख रुपए दे दिए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि निर्मल गोयल द्वारा उसे आरटीजीएस के माध्यम से पांच लाख रुपए वापस किए गए बाकी 60 लाख का चेक दे दिया गया। चेक बैंक में लगाने पर नॉन चेक बुक अकाउंट लिखकर चेक वापस कर दिया गया। वर्ष 2024 की 3 सितंबर को निर्मल गोयल के कहने पर जब उसने दोबारा चेक लगाया तो इस बार भी भुगतान नहीं हुआ। बैंक के अधिकारियों से इस बारे में जानकारी लेने पर पता चला कि जो चेक उसे दिया गया इस नंबर का कोई चेक बुक बैंक द्वारा जारी ही नहीं किया गया है। चेक पूरी तरह फर्जी है। शिकायतकर्ता ने निर्मल गोयल से जब अपने पैसे मांगे तो वह साफ मुकर गया। ठगी का एहसास होने पर शिकायतकर्ता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मामले की तहरीर कुंडा थाना पुलिस को दी लेकिन पुलिस ने मामले को अनसुना कर दिया। शिकायतकर्ता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी न्याय की गुहार लगाई लेकिन पुलिस के अधिकारी साइलेंट रहे। कोई विकल्प न मिलने पर शिकायतकर्ता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी।