*_लाल किला ब्लास्ट मामले में नौवीं गिरफ्तारी, कोर्ट ने आरोपी यासिर अहमद को 26 दिसंबर तक NIA कस्टडी में भेजा_*

*_लाल किला ब्लास्ट मामले में नौवीं गिरफ्तारी, कोर्ट ने आरोपी यासिर अहमद को 26 दिसंबर तक NIA कस्टडी में भेजा_*

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार यासिर अहमद डार को 26 दिसंबर तक की एनआईए हिरासत में भेज दिया है. एनआईए ने डार को गिरफ्तार करने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजु बजाज चांदना ने डार को एनआईए हिरासत में भेजने का आदेश दिया.

इस मामले में ये नौवीं गिरफ्तारी है. सभी आरोपी फिलहाल हिरासत में हैं. एनआईए सभी आरोपियों से पूछताछ कर पूरी साजिश का खुलासा करने की कोशिश कर रही है. 18 नवंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने लालकिला ब्लास्ट मामले के आरोपी और आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी के सहयोगी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को एनआईए हिरासत में भेजा था. एनआईए ने दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था. एनआईए के मुताबिक दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की.

एनआईए के मुताबिक दानिश ने उमर उन नबी के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई. एनआईए के मुताबिक राजनीति विज्ञान में स्नातक दानिश को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए उमर ने ब्रेनवाश किया. वह अक्टूबर 2024 में कुलगाम की एक मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से मिलने को तैयार हुआ, जहां से उसे हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय में रहने के लिए ले जाया गया.

बता दें कि लालकिला के पास 10 नवंबर को आई10 कार में ब्लास्ट हुआ था. ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी। इस ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई थी और 32 लोग घायल हो गए थे.

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