*_SIR की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग ने राज्यों में SRO तैनात किए_*

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*_SIR की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग ने राज्यों में SRO तैनात किए_*

नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने शुक्रवार को कहा कि उसने कई राज्यों में चल रहे विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए स्पेशल रोल ऑब्जर्वर (SRO) नियुक्त किए हैं.चुनाव आयोग ने कहा कि यह कदम यह पक्का करने के लिए उठाया गया है कि सभी योग्य वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो. जिन राज्यों में एसआरओ नियुक्त किए गए हैं वे हैं तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़. खास बात यह है कि अभी एसआईआर का दूसरा फेज, जो निर्वाचक नामावली को साफ करने पर फोकस करता है, नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में चल रहा है.

चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कहा, ” भारत के चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को देखने के लिए स्पेशल रोल ऑब्जर्वर (SROs) नियुक्त किए हैं.”इसमें कहा गया है कि एसआरओ ने अपना काम शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि फरवरी 2026 में अंतिम अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने तक वे इन राज्यों में हफ्ते में दो दिन मौजूद रहेंगे. चुनाव आयोग ने कहा कि वे सभी राष्ट्रीय और राज्य की राजनीतिक पार्टियों के राज्य स्तर और जिला स्तर की लीडरशिप के साथ बैठक करेंगे.

 

इसमें कहा गया है, “एसआरओ राज्यों के सीईओ और डीईओ के साथ फिजिकली या वर्चुअली मीटिंग में भी शामिल होंगे, ताकि यह पक्का हो सके कि पूरा प्रक्रिया आसानी से, पारदर्शी और भागीदारी तरीके से पूरा हो.”चुनाव आयोग ने कहा कि वे एसआईआर की प्रक्रिया का पालन करेंगे ताकि कोई भी योग्य वोटर छूट न जाए और कोई भी अयोग्य व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल न हो. बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर के दूसरे फेज के शेड्यूल की घोषणा करते हुए कहा था कि “इस एक्सरसाइज का मुख्य मकसद हर पात्र मतदाता को वोटर लिस्ट में शामिल करना और जो पात्र नहीं हैं उन्हें हटाना है.”उन्होंने कहा, “किसी भी वोटर के लिए पात्रता भारत के संविधान के आर्टिकल 326 में लिखी है. इसका मतलब है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 18 साल का होना चाहिए, आम तौर पर उस चुनाव क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, और किसी भी कानून के तहत अयोग्य नहीं होना चाहिए.”


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